जीपी सिंह पर लगाए गए राजद्रोह के प्रोसिडिंग पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

High Court stays sedition proceedings against GP Singh, Additional Director General of Police GP Singh was booked under sedition by the police, Chhattisgarh, Khabargali

रायपुर (khabargali) 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को न्यायालय से एक और जीत हासिल हुई है। जीपी सिंह पर लगाये गए राजद्रोह के प्रोसिडिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आईपीएस जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था जिसके खिलाफ जीपी सिंह हाईकोर्ट गए थे, उसके प्रोसिडिंग पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है।

एंटी करप्शन ब्यूरो के शिकंजे में फंसे छत्तीसगढ़ के सस्पेंड अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह पर पुलिस ने राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया था। इसके पहले 1 मई को छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी आईपीएस जीपी सिंह को कैट (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) से बड़ी राहत मिली थी। कैट ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया था।

जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। जीपी सिंह पर 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट से जमानत ले ली थी।

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