लखमा ने किया आचारसंहिता का उल्लंघन,पुलिस में प्राथिमिकी दर्ज

Lakhma violated the code of conduct, FIR lodged with the police, Chhattisgarh, Khabargali

कांग्रेस ने कहा मामले को अनावश्यक तूल दे रही भाजपा

जगदलपुर (khabargali) बस्तर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन प्रकरण में निर्वाचन आयोग की ओर से कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक फोटो के आधार पर आयोग ने यह कारवाई की है।

वायरल फोटो में जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान कवासी लखमा अपने हाथों से आयोजन समिति के लोगों को पैसे देते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि पास में ही खड़े कुछ लोगों ने तस्वीर अपने कैमरे में लेकर इसे वायरल कर दिया। भाजपा ने भी इस मामले को मुद्दा बनाया। फोटो वायरल होने के बाद मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत निर्वाचन अधिकारियों से की है। मंत्री की शिकायत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। यह प्रकरण चुनाव आयोग के पास पहुंचा। जिसके बाद जगदलपुर सिटी कोतवाली में कवासी लखमा, जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य के विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123, इंडियन पेनल कोड की धारा 171 बी, 171 ग और 171 ई, एवं 188 के तहत अपराध गठित करते पाए जाने पर प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मामले को अनावश्यक तूल दे रही भाजपा

इस मामले में सह आरोपित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बस्तर सुशील मौर्य ने कहा है, इंटरनेट मीडिया में वायरल फोटो के आधार पर निर्वाचन आयोग ने भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हुए थाने में प्राथमिकी की है। जबकि सच्चाई यह है की कवासी लखमा दंतेश्वरी मंदिर गए हुए थे, जहां होलिका दहन समिति के कहने पर भगवान के नाम पर उन्होंने दान किया था। वे वहां वोट मांगने नहीं गए थे। मामले को अनावश्यक तूल दिया गया है।

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