भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, चुनाव याचिका खारिज करने से इनकार

Setback for Bhupesh Baghel from Supreme Court election petition dismissed hindi news latest News khabargali

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को शुरुआती चरण में ही खारिज करने की मांग की थी। 

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल के दौरान भूपेश बघेल अपनी सभी कानूनी और तथ्यात्मक आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने की। यह चुनाव याचिका भाजपा नेता और उनके चुनावी प्रतिद्वंद्वी विजय बघेल ने दायर की है।

क्या है पूरा मामला?

चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदान से 48 घंटे पहले लागू साइलेंस पीरियड के दौरान भूपेश बघेल ने रोड शो किया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन है।

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