Exclusive: विपणन संघ कर रहा न्यायालय नियंत्रण अधिकारी की आदेश की अवहेलना

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रायपुर@खबरगली। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार कुछ प्रार्थीयों की ओर से संघ के पास अपने उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जा रहा है पर संघ की ओर से इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा जिसके चलते लाभार्थी अपने उपादान की राशि से वंचित हो रहे हैं यह मामला केवल एक का नहीं है यहां आए दिन ऐसे ही शिकायतें मिलती रहती है।

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अब मामला यह है कि सहायक श्रम आयुक्त के आदेश हो जाने के बाद भी प्रार्थीयों को अपने उपादान की राशि के लिए समय से अधिक हो जाने के बाद भी इंतजार करना पड़ रहा है जो कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है।

मामले को विस्तार से जाने तो यह मामला इस प्रकार है कि दो प्रार्थी 64 वर्षिय द्वारिका प्रसाद साहू और 67 वर्षिय बलदाऊ सिंह ठाकुर ने अपने उपादान की राशि प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को आवेदन दिया पर सहकारी विपणन संघ की ओर से इस इन प्रार्थीयों के आवेदनों पर लेटलतिफी की गई और संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई जिसको लेकर दोनों ही प्रार्थी कई दिनों से संघ के चक्कर काटते रहे गए।

कुछ हाथ ना लगने पर दोनों ही प्रार्थी न्याय की गुहार लगाते हुए इस मामले को लेकर न्यायालय नियंत्रण प्राधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त रायपुर पहुंचे। इसके बाद लगभग डेढ़ साल इस मामले में सुनवाई की गई तथा न्यायालय के द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2022 को विपणन संघ को यह आदेशित किया गया कि प्रार्थीयों के उपादान की राशि 30 दिनों के भीतर प्रार्थीयों को भुगतान की जावे किंतु 30 दिनों के पश्चात भी आज तक विपणन संघ के द्वारा प्रार्थीयों को उनके उपादान की राशि का भुगतान नहीं किया गया है इस मामले को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विपणन संघ न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहा है जिससे प्रार्थीयों को अपने हक की राशि लेने के लिए भी दर बदर भटकना पड़ रहा है।

यहां आपको यह बताते हुए चले की ग्रेच्युटी या उपादान की राशि वह राशि होती है जो किसी भी संस्था में 5 वर्ष से अधिक नियमित कर्मचारी के रूप में कार्य करने पर उसके सेवानिवृत्त होने अथवा त्याग देने पर उसे प्रदान की जाती है।

आदेश की कॉपी

द्वारिका प्रसाद साहू

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बलदाऊ सिंह ठाकुर

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