मालेगांव ब्लास्ट केस- साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपी बरी

Malegaon blast case- Sadhvi Pragya and all seven accused acquitted, Khabargali

कोर्ट ने कहा- धमाका हुआ, लेकिन यह साबित नहीं कि बम मोटरसाइकिल में रखा था

मुंबई (खबरगली) महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद फैसला आया। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (सेवानिवृत्त), मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), समीर कुलकर्णी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल रहे थे। 

जब रो पड़ीं उमा भारती...

Malegaon blast case- Sadhvi Pragya and all seven accused acquitted, Khabargali

भोपाल। वरिष्ठ भाजपा नेता व एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मलेगांव केस का फैसला आने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रो पड़ीं। उमा भारती ने कहा कि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास शब्दों में बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। भावुक होते हुए हुए उन्होंने कहा कि जब प्रज्ञा नासिक जेल में थीं, तो मुझे एक पुलिस अधिकारी से पता चला कि उन्हें बहुत प्रताडि़त किया जा रहा है। मैं उनसे मिलने गई थी, जब कोई नहीं जाता था। जब मैं उनसे मिली, तो मैं रोई। जिस तरह से उन्हें प्रताडि़त किया गया, वो किसी भी महिला के लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस के नेताओं को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, जिन्होंने भगवा आतंक शब्द को स्थापित करने की कोशिश की?... उनके खिलाफ असाधारण कार्रवाई होनी चाहिए।