मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और वैश्विक आतंकवादी हाफिज सईद को 10 साल कैद की सजा

Pakistan, Anti Terrorism Court, Hafiz Saeed, Terror Funding, Mumbai Terrorist Incident, Terrorists, Global Terrorists, Jamaat-u-Dawa, khabargali

पाकिस्तान की एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने हाफ़िज़ को टेरर फंडिंग के दो मामलों में सजा सुनाई, संपत्ति जब्त करने का भी निर्देश

लाहौर (khabargali) मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरिरिज्म कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामलों में पंजाब की एक अदालत ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने सईद की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है और 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जमात-उ-दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए

काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जमात-उ-दावा के खिलाफ 41 केस दर्ज किए हैं जिनमें से 24 में फैसला आ चुका है जबकि बाकी मामले अभी अदालतों में लंबित हैं। सईद के खिलाफ चार मामलों में फैसला आ चुका है।

हाफिज के इन साथी को भी सजा सुनाई

हमले के मास्टरमाइंड के साथ जफर इकबाल, याहया मुजाहिद और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा सुनाई गई है। जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को 10.5 साल जेल की सजा दी गई है जबकि अब्दुल रहमान मक्की क भी 6 महीने जेल की सजा दी गई है।

कोट लखपत जेल में बंद है हाफ़िज़

हाफिज को पिछले साल 17 जुलाई को आतंकी वित्त पोषण के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में उसे इस साल फरवरी में आतंकवाद निरोधी अदालत द्वारा 11 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह लाहौर की कड़ी सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में बंद है।

मुंबई आतंकी घटना में 166 लोगों की जान गई

मुंबई आतंकी घटना के दौरान 166 लोगों की जान चली गई थी और इस हमले ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है वहीं अमेरिका ने उस पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा है।