रायपुर में बाबा रामदेव पर गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज

Baba ramdev khabargali

रायपुर(khabargali)। राजधानी रायपुर में सिविल लाइन थाना पुलिस ने बाबा रामदेव पर गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

आपको बता दे कि बाबा रामदेव के खिलाफ IPC की धारा 186, 188, 269,270, 504, 505 (1) सहित आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51,52,54 के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायत की जांच के बाद रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ यह अपराध दर्ज किया है।

आपको बता दे कि बाबा पर आरोप है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान उन्होंने दवाइयो के बारे मे दुष्प्रचार करने के साथ ही केंद्रीय महामारी एक्ट का उल्लघंन, विद्वेष की भावना से भ्रम फैलाने, आम जनता और स्वास्थय सेवाओ से जुडे लोगो की जानमाल को खतरे मे डालने का कृत्य किया है।