
देहरादून (खबरगली) उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया। यह कार्यक्रम सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया।सीएम धामी बोले- हलाला, एक से ज्यादा शादियों, तीन तलाक पर पूरी तरह रोक लगेगी। उन्होने संबंधित पोर्टल भी लांच किया।
यूसीसी की 5 प्रमुख बातें
1. विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष 2. सभी धर्मों में पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह पूर्णत: प्रतिबंधित, हलाला, इददत, बहुविवाह और तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं पर पूरी तरह से रोक 3. सभी धर्मों और समुदायों में बेटी को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा 4. संपत्ति के अधिकार में बच्चों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाएगा चाहे वे विवाह से उत्पन्न हुए हों या सहवासी संबंध से। 5. संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत वर्णित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा गया है
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