विभव कुमार हुए गिरफ्तार, कोर्ट में हुई अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ

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नई दिल्ली (khabargali) लोकसभा चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी के अंदरखाने मचा बवाल देशभर का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इसी बीच स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विभव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी तीस हजारी कोर्ट में लगाई थी। विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है।

स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को शनिवार को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस ने विभव कुमार को पहले हिरासत में लिया था। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया।

विभव ने स्वाति मालीवाल की शिकायत की थी

 गिरफ्तारी से पहले विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को दो मेल किए थे। पहले मेल में उन्होंने स्वाति मालीवाल की शिकायत की थी और दूसरे मेल में उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने की बात की थी। इस मामले में विभव कुमार के वकील का कहना है कि अभी तक उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है।

आप पार्टी ने साजिश का आरोप लगाया

इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल करने की साजिश बता चुके हैं। आप नेताओ ने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल को 13 मई को सुबह-सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बिना अपॉइंटमेंट के भेजा गया। आप नेता आतिशी ने इस मामले में बीजेपी को पूरी तरीके से षड्यंत्रकारी बताया है. आतिशी ने कहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है और इसका चेहरा स्वाति मालीवाल हैं।

आज कोर्ट में क्या-क्या हुआ

 विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई । विभव कुमार की तरफ से वकील वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने दलील रखना शुरू किया। वकील ने कहा - शनिवार को हमें आपको परेशान करना पड़ा क्योंकि ऐसी स्थिति बनी। विभव पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। 12 बजे से वो वहां हैं और गिरफ्तारी की आशंका है। IPC 308, बाकी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई ऐसी धारा नहीं जिसमे सात साल से ज़्यादा की सज़ा हो। वकील हरिहरन ने कहा जो आरोप लगा है उनपर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है, वो समझ से परे है। विभव ऐसे मारपीट क्यों करना शुरू कर देगा, ये समझ से परे है! CM के निवास स्थान पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा जैसा आरोप मालीवाल ने लगाया है।

वकील हरिहरन ने कहा कि सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे अगर स्वाति के साथ कोई मारपीट होती तो वह चिल्लाती, अगर वह चिल्लाती तो वहां मौजूद लोग सुनते। वकील हरिहरन ने कहा कि जहां पर घटना हुई है वहां पर CCTV मौजूद था। CM से मुलाक़ात के लिए ज़रूरी है कि पहले अपॉइंटमेंट लिया जाए लेकिन स्वाति सीधे CM आवास में पहुंच गई जो की सीधा CM की सुरक्षा में सेंध है। अदालत में 13 मई की सीसीटीवी दिखाई गई जिसमे स्वाती मालवाल को सीएम के घर से बाहर सिक्युरिटी पर्सनल लेकर जा रहे हैं। जज को स्वाति मालीवाल के CM आवास से बाहर निकलने का CCTV वीडियो दिखाया गया। सीसीटीवी देखकर जज ने कहा कि स्वाति मालीवाल कुर्ती पहने हुए है उसमें कोई बटन नहीं है, तो बटन तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सरकारी वकील ने कोर्ट मे ंकहा- एक तरफा पिक्चर दिखाई जा रही है, शिकायतकर्ता के 164 के बयान हुए है। बिना जांच अधिकारी का जवाब आये बिना कोर्ट को कोई राहत देने का फैसला नही करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा याचिका निष्प्रभावी हो गई है।