विदेशी मीडिया में भी 370 की हुई धमक

370 echoed in foreign media too, wrote - BJP will get an edge, Supreme Court Chief Justice Justice DY Chandrachud, Bloomberg, CNN, BBC, The Dawn, Al Jazeera,khabargali

लिखा- इस एतिहासिक फैसले से भाजपा को मिलेगी बढ़त

नई दिल्ली (khabargali) सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फ़ैसला देते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करने का फ़ैसला बरकरार रखा है । सुप्रीम कोर्ट का यह एतिहासिक फैसला देश विदेशी मीडिया में भी सुर्खियों में रहा। किसी ने इसे मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम मुहर बताया, तो किसी ने लिखा इससे भाजपा को बढ़त मिलेगी। पढ़िए, किस मीडिया हाउस ने क्या लिखा...

बीबीसी :  ब्रिटिश मीडिया हाउस बीबीसी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर विशेष दर्जा हटाए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। अब खास दर्जा वापस नहीं मिलेगा। मोदी की सरकार ने 2019 में यह दर्जा खत्म कर दिया था। कोर्ट ने राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने को कहा।

ब्लूमबर्ग :  अमेरिकी मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने लिखा, भारत की शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उत्साहवर्धन है।

सीएनएन :  अमेरिकी न्यूज चैनल सीएएन ने लिखा, भारत की सबसे बड़ी अदालत ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के 2019 में लिए गए फैसले पर मुहर लगा दी है। मुस्लिम बहुसंख्या वाले कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया जाए और यहां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं।

डॉन : पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द डॉन ने लिखा, फैसले में एक अहम बात यह है कि राज्य में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश भारत के चुनाव आयोग को दिया गया है। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद यह साफ है कि अब दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन और दूसरी प्रॉपर्टीज खरीद सकेंगे।

अलजजीरा : अलजजीरा ने लिखा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को 2019 में रद्द कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष दर्जा को अस्थायी बताया। विवादित मुस्लिम-बहुल क्षेत्र को 1949 से विशेष दर्जा प्राप्त था।