CD कांड मामले में भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से राहत, CBI कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक

Bhupesh Baghel gets relief from High Court in CD scandal case; CBI court proceedings stayed for now. raipur chhattisgarh news khabargali

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुचर्चित कथित CD कांड मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल विशेष अदालत में भूपेश बघेल के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया और ट्रायल आगे नहीं बढ़ेगा।

CBI कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौतीभूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने पहले के डिस्चार्ज (आरोपमुक्ति) आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। याचिका में कहा गया कि पुनरीक्षण अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए डिस्चार्ज आदेश को पलट दिया और आरोप तय करने का निर्देश दिया, जबकि उनके खिलाफ पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इससे फिलहाल ट्रायल कोर्ट स्तर पर कार्रवाई स्थगित रहेगी।
 

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