रायपुर (खबरगली) प्रदेश के करीब 76 लाख बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई महीने से बड़ा झटका लगने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा मंजूर की गई नई दरें 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगी। इसके तहत सभी श्रेणियों के बिजली बिलों में औसतन 6.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे तक अतिरिक्त चुकाने होंगे। बढ़े हुए टैरिफ के बीच उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर भी है।
अब बिजली बिल देर से पाटने पर पूरे महीने का भारी-भरकम सरचार्ज नहीं देना होगा। पहले लेट पेमेंट पर सीधे 1.5 फीसदी मासिक दर से ब्याज लगता था, चाहे देरी एक दिन की ही क्यों न हो। अब नए नियम के तहत प्रतिदिन के हिसाब से महज 0.04 फीसदी की दर से लेट फीस ली जाएगी। यानी उपभोक्ता जितने दिन बिल जमा करने में देरी करेगा, उसे सिर्फ उतने ही दिनों का ब्याज देना होगा।
अस्थायी कनेक्शन और निकायों को राहत
1 जुलाई से कई नियमों में भी बदलाव हो रहा है। स्थानीय निकायों के कार्यालयों, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक जल प्रदाय के टैरिफ को व्यावसायिक (गैर-घरेलू) से हटाकर घरेलू श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके अलावा, ग्रामीण और बस्तर संभाग के सभी हॉस्टलों को भी अब घरेलू दरों पर बिजली मिलेगी। वहीं, घरेलू बिजली और पंखे के लिए लिए गए अस्थायी कनेक्शन यदि 2 वर्ष की अवधि पूरी कर लेते हैं, तो उन पर भी सामान्य घरेलू टैरिफ लागू हो जाएगा। इसके साथ ही, जिन उपभोक्ताओं का स्वीकृत लोड 10 किलोवाट से अधिक है, उन्हें सुबह 9 से शाम 5 बजे (ऑफ-पीक ऑवर्स) के बीच बिजली खपत करने पर ऊर्जा प्रभार में 20 पैसे प्रति यूनिट की विशेष छूट मिलेगी।
सोलर बिजली की खरीद दर तय, बिल में मिलेगा क्रेडिट
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रिड में भेजी जाने वाली सरप्लस (अतिरिक्त) बिजली की खरीद दर तय कर दी है। मंजूरी के बाद यह राशि उपभोक्ताओं के अगले बिलों में क्रेडिट (कम) होकर दिखेगी।
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