30 जून तक पैन कार्ड से जुड़ा यह काम नहीं किया तो 1000 रुपए का लगेगा जुर्माना

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नई दिल्ली (khabargali) आधार कार्ड धारकों को 30 जून तक अपने कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा। अगर आपने इसे अभी तक लिंक नहीं किया है, तो आप इसे अभी कर सकते हैं वर्ना 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है। हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा कई दंड की घोषणा की गई है। 30 जून, 2022 तक दस्तावेजों को लिंक करने पर 500 रुपये वसूल किए जाएंगे और उसके बाद इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही, 31 मार्च 2023 के बाद, जो पैन को आधार से जोड़ने में विफल रहते हैं उन्हें आधार और पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। PAN इनएक्टिव होने पर आपके बैंक से जुड़े कई काम रुक जाएंगे। ऐसे में आप इस आसान से प्रोसेस को फॉलो कर आधार और पैन को लिंक कर लें और 1000 रुपए के जुर्माने से खुद को बचा लें।

 पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऐसे करें लिंक

1. सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।

2. क्विक लिंक्स सेक्शन के तहत Link Aadhaar ऑप्शन सेलेक्ट करें।

3. आपको एक नई विंडो पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।

4. अब अपना पैन नंबर डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

5. इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ ऑप्शन सेलेक्ट करें और ‘Continue’ विकल्प चुनें।

6. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा।

7. इसे भरकर ‘Validate’ पर क्लिक करें। जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।