
अनुमति प्राप्त दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिली छूट
रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यापारियों की मांग और आम जनता की सहुलित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यावसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को अब सवेरे 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा इन दुकानों को सवेरे 7.00 से शाम 7.00 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई थी जिसमें अब संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालन की अनुमति प्राप्त सभी दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को सवेरे 5.00 से रात्रि 9.00 बजे तक खुली रखने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दुकानों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
सातों दिन दुकानें खुली रहेंगीं
गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार के आदेश द्वारा विशेष रूप से प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर, सभी दुकानें सामान्य दिनों की भांति खुली रहेंगी। यानी रविवार को भी दुकानें खुली रहेंगी यदि स्थानीय मार्केट में साप्ताहिक अवकाश किया जाता है, तो दुकानें इसका अनुसरण पहले की भांति कर सकती हैं। यदि कलेक्टर ये महसूस करते है कि साप्ताहिक अवकाश में कोई छूट देना जरूरी है, तो कलेक्टर छूट दे सकते हैं।
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