
गार्डन, पार्क उद्यान, स्पोर्टिंग कॉम्पेक्स, रेस्टोरेंट को कुछ रियायतों के साथ खोलने की छूट दी गई
रायपुर (khabargali) सम्पूर्ण देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है लेकिन भारत सरकार के अनलॉक 1.0 की घोषणा के बाद देश समेत प्रदेश में दुकानों व संस्थानों को खोलने की अनुमति धीरे-धीरे दी जा रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने 8 जून से कई संस्थानों को खोलने की अनुमति दी है. जिसमें गार्डन, पार्क उद्यान, स्पोर्टिंग कॉम्पेक्स, रेस्टोरेंट को कुछ रियायतों के साथ खोलने की छूट दी गई है. वहीं शॉपिंग माल्स को अनुमति नहीं मिली है. यह आदेश कमलप्रीत सिंह, सचिव छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है.
इन बातों का ध्यान रखना होगा
आदेश में कहा गया है कि इस छूट के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. वहीं सरकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य है.
ये है आदेश की कॉपी-

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