रेरा की अपील: घर खरीदते समय जानें- केवल कार्पेट एरिया की ही कानूनी मान्यता
रायपुर (खबरगली)कई रियल एस्टेट प्रमोटर अपने विज्ञापनों में रेरा अधिनियम का उल्लंघन कर अपने प्रोजेक्ट्स का प्रचार करते समय सुपर बिल्ट-अप एरिया दिखा रहे हैं, जिससे खरीदारों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। आम जनता को यह जानना आवश्यक है कि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के अनुसर फ्लैट या अपार्टमेंट की बिक्री केवल कार्पेट एरिया के आधार पर ही की जा सकती है। कानूनी तौर पर सुपर बिल्ट-अप एरिया का कोई प्रावधान नहीं है। कार्पेट एरिया का मतलब है वह वास्तविक उपयो