छत्तीसगढ़ पुलिस की लिखा-पढ़ी में अब उर्दू,फ़ारसी की जगह होगा सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग !

Chhattisgarh police will now use simple Hindi words instead of Urdu in their writings, Home Minister Vijay Sharma wrote a letter to the Additional Chief Secretary. Madhya Pradesh police stopped using 69 Urdu words and started using Hindi words, Khabargali

गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपर मुख्य सचिव को लिखा पत्र

मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू किया हिंदी के शब्दों का उपयोग

इन 69 कानूनी शब्दों का यहां जानें सरल हिंदी अर्थ..

रायपुर (khabargali) पुलिस की लिखा-पढ़ी में प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश कठिन शब्द आम लोगों के समझ से परे होते हैं। इसके मद्देनजर उप-मुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्य प्रणाली में उर्दू, फारसी के शब्दों को हटाकर इनकी जगह सरल हिंदी शब्द जोड़ने के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी लिखा-पढ़ी और बोलचाल में उर्दू, फारसी के शब्दों की जगह सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग करे, ताकि आम जनता या पीड़ित को पुलिस की कार्यप्रणाली समझ आए।

गृह मंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि 1896 के समय से पुलिस विभाग में प्रयोग में लाए जा रहे कई शब्द आम लोगों की समझ में नहीं आते, इसलिए इन्हें बदलना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद व्यापक जनहित यह अच्छी पहल होगी।

एमपी में शुरू हो गया है हिन्दी का प्रयोग

हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की पुलिस ने अब अपनी कार्य प्रणाली में उर्दू के शब्दों का प्रयोग नहीं करने का निर्णय लिया है। वहां पुलिस की लिखा-पढ़ी और बोलचाल की भाषा में उर्दू, फारसी और अन्य भाषाओं के 69 शब्दों का प्रयोग बंद करके इनकी जगह हिंदी के शब्दों का उपयोग किया जाने लगा है। यह अच्छा उदाहरण है।

यह उर्दू-फारसी के शब्द आम लोगों की है समझ से परे

 कैदखाना, जरायम, इत्तिला, इमदाद, खून आलूदा, मुचलका, खैरियत जैसे कई ऐसे उर्दू और फारसी के शब्द हैं। इनके अलावा हस्ब जेल, हमराह, दस्तयाब, आमद, इस्तगासा, तफ्तीश, इरादतन, हलफनामा जैसे इन शब्दों को पुलिस प्राथमिकी से लेकर बयान और चालान तक में आज भी उपयोग करती है।

उर्दू-फारसी के इन शब्दों के लिए हिन्दी के ये शब्द हो सकते हैं प्रयोग

दफा- धारा, कैदखाना -बंदीगृह, जरायम -अपराध, मुचलका - बंधपत्र, खैरियत - कुशलता, ताजिरात-ए-हिंद - भारतीय दंड संहिता, जाप्ता फौजदारी - दंड प्रक्रिया संहिता, अदालत - न्यायालय, तफ्तीश - अनुसंधान/जांच, हाजिर/गैरहाजिर - उपस्थित/अनुपस्थित, तहरीर - लिखित/लेखीय विवरण, इस्तगासा - दावा, परिवाद, कब्जा - आधिपत्य, इरादतन - साशय, चश्मदीद/गवाह - प्रत्यक्षदर्शी, साक्षी, कत्ल/कातिल/कतिलाना - हत्या,वध/हत्यारा/प्राणघातक गिरफ्तार/हिरासत - अभिरक्षा, गुजारिश - प्रार्थना, निवेदन, नकबजनी - गृहभेदन, सेंधमारी, बयान - कथन, हलफनामा - शपथ पत्र, फरियादी - आवेदक, शिकायतकर्ता, फैसला - निर्णय, फौत - मृत्यु, मुकीम- रुकना, ठहरना, सजा/बरी - दोषसिद्ध/दोषमुक्त, माकूल - उचित, मुल्जिम/मुजरिम - आरोपी/अपराधी इजाफा - वृद्धि, बढ़ाना, आमद/रवाना - आगमन, प्रस्थान, कायमी -पंजीयन, अदम चैक - असंज्ञेय, पुलिस हस्तक्षेप, इत्तिला/इत्तिलान - सूचना/सूचनार्थ, इमरोजा - आज दिनांक, कैफीयत/मजनून/तफसील -विवरण, विस्तृत विवरण इमदाद - मदद सहायता, तामील/अदम - तामील सूचना/सूचित न होना, खारिज/खारिजी - रद्द निरस्त/निरस्तीकरण, म्याद - समय सीमा, अवधि, खून आलूदा - रक्त रंजित, रक्त से सना हुआ, गवाह - साक्षी/साक्षीगण, जप्त - अभिग्रहण, अधिग्रहण, जख्म/जख्मी/मजरूब - चोट, घाव/घायल, आहत, ताकीद/हिदायत - चेतावनी, समझाइश, तफ्तीश कुनिंदा - विवेचक, अनुसंधानकर्ता, अन्वेषक, जरिए - माध्यम, तहत - अंतर्गत, दीगर - अन्य दूसरा, हिकमत - अमली विवेकानुसार, हमराह - साथ में, संगीन - गंभीर, सबूत - साक्ष्य/प्रमाण, सकुनत/साकिन - पता/निवास, शिनाख्त - पहचान, सहवन - भूलवश/त्रुटिवश, गोशवारा - नक्शा, हस्ब जेल - उपरोक्तानुसार, के अनुसार, आला जरब/आला जरर/आला ए कत्ल - घटना, अपराध या हत्या में प्रयुक्त हथियार मंजूरशुदा - स्वीकृत, मर्ग - अकाल मृत्यु, दस्तयाब - खोज लेना, बरामद, दस्तावेज - प्रपत्र अभिलेख मशरुका - संपत्ति, मुतफर्रिक - विविध, थाना हाजा - आरक्षी केंद्र पर उपस्थित, तब्दील - परिवर्तित, परिवर्तन

Category