गणेश समितियों के लिए सीएसपीडीसीएल का नया नियम, लेना होगा अस्थायी बिजली कनेक्शन, जारी किए दिशा-निर्देश

CSPDCL's new rule for Ganesh committees, will have to take temporary electricity connection, guidelines issued Chhattisgarh News Raipur news Khabargali

रायपुर (खबरगली)  गणेश उत्सव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरो पर हैं। इस दौरान राजधानी में गणेश समितियों की ओर से पंडालों में गणेश भगवान की स्थापना की तैयारी चल रही है। गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में विद्युत व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी गणेश समितियों को अस्थायी बिजली कनेक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। 

रायपुर नगर वृत्त-एक के अधीक्षण अभियंता एम. विश्वकर्मा ने बताया कि पंडालों को विद्युत व्यवस्था के लिए संबंधित जोन कार्यालय से अस्थायी विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य है। अनाधिकृत/अवैध रूप से विद्युत का उपयोग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

अनाधिकृत विद्युत उपयोग पाए जाने पर उक्त नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। विद्युत संबंधी आपातकालीन स्थिति में केंद्रीय काल सेंटर नंबर 2576010 और 1912 में काल करें। इसके अलावा प्रत्येक जोन के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

ये भी दिशा-निर्देश जारी

पंडालों की स्थापना विद्युत लाइनों/ट्रांसफार्मरों से पर्याप्त दूरी पर की जाए। विद्युत साज-सज्जा के लिए उचित क्षमता वाले वायर व मेन स्वीच उपयोग में लाया जाए व कटे-छिले तारों का उपयोग न करें।

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