
नई दिल्ली (khabargali) छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में विजय दर्डा के बेटे को भी कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120 बी धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने विजय दर्डा के अलावा यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जायसवाल और दो अन्य अधिकारी केएस क्रोफा व केसी सामरिया को भी 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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