खुशखबरी: सीएम बघेल का बड़ा फैसला, CG में जल्द ही बड़े पैमाने पर निकलेंगी सरकारी नौकरियां

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रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है. छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में बहुत जल्द बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण मामले में दिए ताजा निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सोमवार को अपने निवास कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली.

बता दें कि आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक हुई. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सभी भर्तियों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. जिसमें तत्काल कार्रवाई कर युवाओं के हित में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. SC ने राज्य में 58% आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट के स्टे को हटा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य में 58 फीसदी आरक्षण मिलेगा. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 50 फीसदी आरक्षण देने को कहते हुए आरक्षण पर रोक लगा दी थी. अब SC के फैसले के बाद भर्ती और पदोन्नति के साथ ही दाखिले में आ रही दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी.

ये भर्तियां प्रभावित

सरकारी सूत्रों की मानें तो केवल तीन विभागों स्वास्थ्य, वन और उच्च शिक्षा विभाग में ही 18 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं. इसके अलावा स्कूल शिक्षा, पंचायत, पुलिस, लोक निर्माण, राजस्व, जल संसाधन महिला व बाल विकास विभाग सहित अन्य विभागों में भी बड़ी सख्या में पद रिक्त हैं.

एचसी ने कर दिया था खारिज

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2012 में राज्य में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी. इसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% करना असंवैधानिक है. कोर्ट ने जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देना भी गलत माना थास लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है.

जानिए क्या है 58% आरक्षण का नियम?

बता दें कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जारी अधिसूचना के तहत लोक सेवा (एसटी, एसटी एवं ओबीसी आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-4 में संशोधन किया गया था. इसके तहत ST को 32%, SC को 12% और OBC को 14% आरक्षण का प्रावधान किया गया था.

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