महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

Chhattisgarh government's major decision: Women allowed to work night shifts. Hindi news big News khabargali

रायपुर (खबरगली)  छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव लागू किया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में नए श्रम नियम प्रभावी हो गए हैं। नए कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षा मानकों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। साथ ही कर्मचारियों के लिए सालाना ओवरटाइम की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई है।

राज्य विधानसभा से पारित संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून लागू किया गया। सरकार का कहना है कि बदलती औद्योगिक जरूरतों, 24×7 सेवाओं और आधुनिक कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए गए हैं। इससे उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

संशोधित कानून के अनुसार अब यह अधिनियम केवल उन दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पहले यह सीमा 10 कर्मचारियों की थी। सरकार का मानना है कि इससे छोटे व्यापारियों पर नियमों का बोझ कम होगा और बड़े संस्थानों में श्रम प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा।


 

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