
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है.
नई दिल्ली (khabargali) अब बाज़ार की दुकान पर मिलने वाली खुली मिठाइयां भी एक्सपायरी डेट के साथ आएंगी. वो मिठाई कब बनी और आप उसे किस तारीख तक खा सकेंगे, इसकी जानकारी नॉन-पैक्ड मिठाइयों पर होगी. अभी तक पैकेज्ड मिठाइयों के डिब्बों पर ही ‘Best Before’ डेट लिखना अनिवार्य था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम 1 जून से लागू होगा. अभी तक पैकेज्ड मिठाइयों के डिब्बों पर ही ‘Best Before’ डेट लिखना अनिवार्य है.
बासी और एक्सपायर्ड मिठाइयां बेचे जाने की शिकायतों का लग गया था अंबार
मिठाइयों की खपत फेस्टिव सीजन में बेहद तेज हो जाती है, इसी दौरान बासी और एक्सपायर्ड मिठाइयां बेचे जाने की खबरें आती हैं. कंज्यूमर्स की इन्हीं सब शिकायतों के बाद, FSSAI ने यह कदम उठाया है. अपने आदेश में FSSAI ने कहा, “नॉन-पैकेज्ड/खुली मिठाइयों के कंटेनर/ट्रे पर ‘मैनुफैक्चरिंग डेट’ और ‘बेस्ट बिफोर’ डेट लिखना होगा.”
दो दिन में खा जाएं ये मिठाइयां
FSSAI ने मिठाइयों की एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें उनकी नॉर्मल लाइफ का जिक्र है. इसके मुताबिक, बादाम मिल्क, राजभोग, रसगुल्ला और रसमलाई जैसी मिठाइयां दो दिन में खा ली जानीं चाहिए. फूड रेगुलेटर ने फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को इन निर्देशों का पालन कराने के निर्देश दिए.
- Log in to post comments