फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है.
नई दिल्ली (khabargali) अब बाज़ार की दुकान पर मिलने वाली खुली मिठाइयां भी एक्सपायरी डेट के साथ आएंगी. वो मिठाई कब बनी और आप उसे किस तारीख तक खा सकेंगे, इसकी जानकारी नॉन-पैक्ड मिठाइयों पर होगी. अभी तक पैकेज्ड मिठाइयों के डिब्बों पर ही ‘Best Before’ डेट लिखना अनिवार्य था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है. यह नियम 1 जून से लागू होगा.