
नई दिल्ली/रायपुर (khabargali) ईडी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश में होलोग्राम मामले में जितने भी लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की है उस पर आगामी आदेश तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, और अनवर ढेबर पर किसी तरह की कठिनतम कार्रवाई करने (नो कोर्सिव एक्शन)पर रोक लगाई है। इस प्रकरण में कुल पांच अफसर- कारोबारी को यूपी पुलिस ने आरोपी बनाया था। केस पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
ईडी की रिपोर्ट पर ग्रेटर नोएडा के कसाना थाने में सभी के खिलाफ धारा 420, 468, 471 (दोनों जालसाजी से संबंधित), 473 (जालसाजी के लिए नकली मुहर बनाना या रखना), 484 (लोक सेवक द्वारा इस्तेमाल किया गया नकली चिह्न) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके खिलाफ पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, और अनवर ढेबर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सोमवार को याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने दुर्भावनापूर्वक केस बनाने का आरोप लगाया है। इस पर ईडी ने भी अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत देते हुए यूपी पुलिस को कठिनतम कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं।
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