सुप्रीम कोर्ट में उठी बड़ी मांग , शरीर के अंगों वाले चुनाव चिह्न जब्त किए जाएं…

Big demand raised in Supreme Court, election symbols containing body parts should be confiscated…   supreme court latestnews hindinews big news khabargali

नई दिल्ली (khabargali) भारत के चुनाव आयोग को मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते चुनाव चिन्हों को हटाने, फ्रीज करने और रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में चुनाव आयोग निर्देश देने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित सूची के अनुसार, मुख्य न्याधीश डीवाई की अध्यक्षता वाली पीठ सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि उसने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मानव शरीर के अंगों से मिलते जुलते या समान प्रतीकों के खिलाफ कई शिकायतें कीं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है।

आदर्श आचार संहिता का हवाला

याचिकाकर्ता का दावा है कि जबकि आदर्श आचार संहिता में स्पष्ट रूप से मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद करने का उल्लेख है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 130, मतदान केंद्रो के 100 मीटर के भीतर चुनाव चिन्ह के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है। ऐसे में मानव शरीर के अंगों को छिपाया नहीं जा सकता है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

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