रायपुर(khabargali)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई 2021 की 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस आदेश की कंडिका 5 में होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है, इसके संबंध में स्पष्ट किया गया है कि होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही रहेगा।
पर कुछ लोग इसे लागू मान कर अब से ही होम डिलीवरी करनी शुरू कर दी है पर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में यह साफ किया गया है कि यह आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2021 सुबह 6 बजे से लागू होगा।
देखें आदेश
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