बड़ी खबर: कोरोना नियम का पालन नहीं किया तो होगी एफआईआर, कलेक्टर का फरमान जारी

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रायपुर (khabargali) देश मे कोरोना संक्रमण की लहर फिर से तेज होने लगी है. राजधानी रायपुर में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. इसे देखते हुए कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने कोरोना के निर्देशों और आदेशों पर पालन नहीं करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही मास्क को लेकर गंभीर नहीं होने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है.

जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक में ये तय हुआ

रेडक्रास सोसायटी के सभाकक्ष में आज जिला कोविड टास्क फोर्स की कलेक्टर ने बैठक ली. कलेक्टर भारती दासन ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी इंन्सिडेट कमांडर फील्ड में जाकर कार्य करें. कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी प्रभावी रूप से किया जाए. कलेक्टर ने कहा कि यह देखा जा रहा है कि लोग मास्क को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कोरोना के लिए जारी शासन-प्रशासन के नियमों और आदेशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन के दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए. कलेक्टर ने यह भी कहा कि देश के अनेक राज्यों में कोरोना के प्रकरण बढ़े है ऐसे में सभी संबंधित अधिकारी कार्य योजना बनाकर समयसीमा में समुचित कार्रवाई करें.

कलेक्टर की आम लोगों से अपील

कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की वे अपनी ओर से कोरोना से बचाव और सुरक्षा के लिए कोरोना संबंधी सामाजिक व्यवहार का पालन करें. मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें. सामाजिक दूरी बना कर रखें और सेनेटाईजर आदि का उपयोग करें. कलेक्टर ने जिले में कोरोना से बचाव और रोकथाम कार्य में संलग्न सभी अधिकारियों-कर्मचारियों, सभी इंसिडेंट कमांडर को एक्टिव सर्विलांस कार्य पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने को कहा है. इसका नियमित रूप से पर्यवेक्षण और समीक्षा करने को कहा.

इन धाराओं के साथ होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर ने कहा कि आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60, एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के सुसंगत प्रावधान सहपठित छत्तीसगढ़, एपिडेमिक डिसीजज कोविङ-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. एफआईआर दर्ज कराने का उत्तरदायित्व संबंधित इंसिडेंट कमांडर का होगा. जिसके लिये इसिडेंट कमांडर द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा सकता है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोविड आपदा प्रबंधन कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत विधियों के अधीन कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए.

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