केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत

Kejriwal gets interim bail till June 1, Delhi Chief Minister and accused in money laundering case related to liquor policy Arvind Kejriwal gets interim bail from Supreme Court, Khabargali

नई दिल्ली (khabargali) दिल्ली के मुख्यमंत्री और शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक जमानत दी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कुछ शर्तें भी तय की हैं।

आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार हैं और न ही संवैधानिक।

वहीं, अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्‍ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है। दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं, तो पार्टी को काफी सहारा मिलेगा। केजरीवाल की अनुपस्थिति में अभी उनकी पत्‍नी सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं।