कमल विहार योजना का लेआऊट आर-8 में संशोधन / पुनर्विलोकन हेतु जनसुनवाई 22 मई को न्यू सर्किट हाऊस रायपुर में

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रायपुर (khabargali) रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना - 4 कमल विहार योजना में संशोधन / पुनर्विलोकन के प्रस्ताव हेतु सोमवार 22 मई दोपहर 12 बजे नया सर्किट हाऊस रायपुर में आवास एवं पर्यावरण विभाग व्दारा जनसुनवाई नियत की गई है। इसमें तीन संशोधनों के संबंध में जनसुनवाई विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग के समक्ष की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान यदि किसी भूखंडधारी या व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

आवास एवं पर्यावरण विभाग व्दारा जारी आम सूचना में कहा गया है कि संचलाक नगर तथा ग्राम निवेश से रायपुर विकास प्राधिकरण की नगर विकास योजना क्रमांक - 04 (कमल विहार) आर - 8 संशोधन / पुनर्विलोकन के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत पुनर्विलोकन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

योजना में संशोधन हेतु तीन प्रस्ताव

 (1) पहला प्रस्ताव कमल विहार योजना के अंतर्गत सेक्टर - 01 में स्थित श्मशान का क्षेत्रफल सीमांकन उपरांत बढ़ने से सीमांकित श्मशान के स्थान पर आने वाले आवासीय भूखंडों को शैक्षणिक भूखंड के स्थान पर स्थांतरित किया जाना है।

(2) दूसरे प्रस्ताव में कमल विहार योजना के अंतर्गत सेक्टर - 02, 04, 06, 8ए एवं 10 में इन्फ्ररॉस्ट्रक्चर को यथावत रखते हुए प्राधिकरण के स्वामित्व के 25 बड़े सेक्टर लेवल के व्यावसायिक भूखंडों 170 छोटे व्यावसायिक भूखंडों में विभाजित किया जाना है।

(3) तीसरे प्रस्ताव में कमल विहार योजना के सेक्टर 11ए में अतिक्रमण हटाए जाने के उपरांत पूर्व स्वीकृत लेआऊट के अनुसार स्थल पर स्थित भूखंडों के क्षेत्रफल में वृध्दि हुई है। जिसे प्रस्तावित लेआऊट में शामिल कर दर्शित किया गया है।

उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन,आवास एवं पर्यावरण विभाग के  डी. राहुल वेंकट व्दारा जारी इस आम सूचना में यह कहा गया है कि यदि किसी भूखंडधारी या व्यक्ति को उपरोक्त तीन प्रस्तावों के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो वह नियत तिथि एवं स्थान पर विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

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