बिलासपुर (खबरगली) बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोशनको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि विभागीय प्रमोशन प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन अगली सुनवाई तक किसी भी तरह का अंतिम पदोन्नति आदेश जारी नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई समर वेकेशन के बाद 15 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में निर्धारित की गई है। कोर्ट ने यह अंतरिम राहत 72 से अधिक आरक्षकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच में हुई।
बता दें कि कोरबा जिले में करीब 85 कांस्टेबल पदोत्रति के पात्र घोषित किए गए हैं। इस संदर्भ में जारी लिस्ट में विभाग ने उन लोगों को सबसे ऊपर स्थान दे दिया जो अन्य जिलों से स्थानांतरित होने के बाद यहाँ आये हैं। इस प्रक्रिया में कोरबा में वर्षों से पदस्थ कांस्टेबलों को नाम लिस्ट में नीचे या बाहर ही कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
राज्य शासन ने जताई आपत्ति
याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि पदोन्नति की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और अंतिम योग्यता सूची 1. जून. 2026 को प्रकाशित की जानी है। यदि अंतरिम रोक नहीं लगाई जात्ती है। त्तो याचिका निष्प्रभावी हो सकती है। राज्य के वकील ने आपत्ति जताई कि पीएचक्यू द्वारा जारी स्पष्टीकरण पत्र को इस रिट याचिका में चुनौती नहीं दी गई है।
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