राज्यपाल सुश्री उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के परिनियम में किए गये संशोधन का किया अनुमोदन

Governor and Chancellor Ms. Anusuiya Uikey Statute No.-11 of Indira Kala Sangeet Vishwavidyalaya, Khairagarh, Amendment, Chhattisgarh, Khabargali

रायपुर (khabargali) राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के परिनियम क्रमांक-11 में किए गये संशोधन का अनुमोदन किया है। इसके अनुसार इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम, 2021) की धारा 32(5) में निहित प्रावधान अनुसार परिनियम क्रमांक-11 में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए गठित सिलेक्शन कमेटी में कुलाधिपति द्वारा नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल जोड़े जाने संबंधी संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार चयन समिति में कुलाधिपति के द्वारा नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल, नियुक्ति तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो, निर्धारित किया गया है।

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