Delhi resident Shailendra Mani Tripathi

याचिकाकर्ता की दलील, कई देशों में मिल रही यह सुविधा

नई दिल्ली (khabargali) छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान अवकाश नियम संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिका में सभी राज्यों को इस बाबत निर्देश देने की मांग की गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख कर तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया। सीजेआई ने कहा, इसे 24 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली निवासी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को मातृत्व लाभ अधिनियम,1961 की धारा-14 का अनुपालन