बिलासपुर (khabargali) हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है कि कर्मचारी की निलंबन अवधि को भी ड्यूटी का हिस्सा माना जाएगा। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने राज्य शासन के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कर्मचारी के निलंबन अवधि को ड्यूटी का हिस्सा न मानते हुए शत-प्रतिशत रिकवरी का आदेश जारी कर दिया था।
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