कब्जाधारी को 45 दिन में दुकान खाली करने का आदेश खबरगली Case of illegal encroachment on Waqf property; occupant ordered to vacate the shop within 45 days hindi news big news khabargali

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ने वक्फ संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुरी तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत की पीठ ने सर्वसम्मति से आदेश जारी करते हुए संबंधित कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर वक्फ संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है।