राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ख़बरगली Public Information Officer

एक जनसूचना अधिकारी को क्षति पूर्ति देने आदेश

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्तों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने के पॉंच प्रकरणों में तीन जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए का अर्थदंड और दो जनसूचना अधिकारी को 10-10 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित करने आदेश पारित किया है और अर्थदंड की राशि संबंधित से वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल मन्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्