रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग संजय मिनोचा

रायपुर (खबरगली) रेलवे ने अपने आरक्षण नियमों में एक बार फिर से बदला करते हुए इसकी अवधि को कम करने के आदेश पिछले दिनों जारी कर दिए है। पहले आरक्षण किए जाने की समय सीमा 120 दिन था जिसे घटाकर 60 दिन कर दिया है। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग संजय मिनोचा द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार 2015 में चार माह पूर्व रेलवे आरक्षण किए जाने की सुविधा यात्रियों को प्रदान की गई थी जिसमें बदलाव करते हुए अब इस सुविधा को दो माह तक सीमित कर दिया गया है, यानी कि अब यात्रियों को आरक्षण की सुविधा 120 दिन की बजाए 60 दिनों की ही प्राप्त होगी। लेकिन जिन यात्रियों ने 120 दिन