अब ईडी आरोपी को हिरासत में नहीं ले सकती

नई दिल्ली (khabargali) ईडी को आज दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी में विशेष अदालत ने शिकायत पर स्वतः संज्ञान ले लिया है तो इडी उसे बिना कोर्ट की अनुमति से हिरासत में नहीं ले सकती।वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के बयान पर इडी की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पीएमएलए कानून के प्रावधानों के तहत अगर विशेष अदालत ने शिकायत पर स्वतः संज्ञान ले लिया है तो फिर ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती।