अब लिफ्ट-एस्केलेटर का रजिस्ट्रेशन जरूरी

मध्यप्रदेश (खबरगली) मध्यप्रदेश में लिफ्ट और एस्केलेटर के नियमित मेंटेनेंस न होने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने सरकार जल्द कानून बनाने जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग लिफ्ट संबंधी बिल का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। लिफ्ट लगाने की अनुमति, नियमित निगरानी, मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन आदि की व्यवस्था तय की जा रही है। शहरों में लगी सभी लिफ्ट का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी भवन में लिफ्ट नहीं लगेगी।