and the requirement of a loan book for land purchase and sale has been abolished. Raipur cg News Khabargali

रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग ने कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री के लिए ऋण पुस्तिका प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह निर्णय किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया और अधिक सरल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होगी। यह निर्णय दिवाली पर प्रदेशवासियों के लिए शासन की ओर से एक बड़ी सौगात है।