Civil Supplies and Consumer Protection

जो दुकानदार खरीदेगा उसे होगी 7 साल की सजा,खाद्य विभाग करेगी निगरानी

रायपुर (khabargali) राज्य शासन से शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन कार्ड के माध्यम से प्राप्त किए गए चावल, शक्कर, केरोसिन को कार्डधारक खुले बाजार में ना तो बेच सकेंगे और ना ही बाजार में कोई भी दुकानदार, चावल, शक्कर, केरोसिन खरीद सकेंगे। जो कार्ड धारक अथवा दुकानदार राशन सामग्री खरीदी-बिक्री करते हुए पकड़े जाएंगे उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नियंत्रण आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रा