Driving License

दिल्ली(khabargali)। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने देश के करोड़ों वाहन मालिकों को राहत दी है. मोटर व्हीकल से जुड़े दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), परमिट आदि की ​वैधता को अब 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है.

वैधता को बढ़ाने का मतलब है कि अगर ऐसे दस्तावेज की वैलिडिटी की डेट खत्म हो रही हो, तो भी वाहन मालिकों को कोई परेशानी नहीं होगी और पुराने दस्तावेज ही 30 सितंबर तक वैध माने जाएंगे. लेकिन इसके बाद उन्हें रीन्युअल कराना जरूरी हो जाएगा.