नई दिल्ली (खबरगली) भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कोविड-19 दवाओं के कथित ‘अवैध’ भंडारण और वितरण के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर गंभीर और उनकी फाउंडेशन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को आगे बढ़ाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। शिकायत में उन पर कोविड के दौरान दवाओं का अवैध स्टॉक रखने और वितरण करने का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।