रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। राजपत्र में अधिनियम के नियमों के प्रकाशन के साथ यह पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है। नए नियमों में कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया, प्रावधान और प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।
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