रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा आदेश के अनुसार अब ईओडब्ल्यू व एसीबी की जांच से पहले राज्य शासन की अनुमति आवश्यक है. भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में धारा 17 (ए) के अनुसार किसी लोक सेवक के द्वारा शासकीय कृत्य या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई शिकायतों या किए गए विनिश्चय के संबंध में अपराधों की जांच या पूछताछ या अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना राज्य शासन की पूर्वानुमोदन के नहीं किया जा सकता है।
राज्य शासन द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में धारा 17 (ए) के अंतर्गत पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के प्रयोजन के लिए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ के विभागाध्यक्ष व निदेशक में पुलिस महानिदेशक की शक्तियां वेष्ठित करता है तथा उक्त निर्देषों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। उक्त आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डीडी सिंह हस्ताक्षर से जारी हुआ।
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