
रायपुर (खबरगली) छत्तीसगढ़ में अगर आप अपने मेहमानों को शराब पिलाना चाहते हैं तो आपको यह खबर पढ़नी जरूरी है । अगर आप अपने निजी भवन (फार्म हाउस को छोड़कर) में कोई पार्टी करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक दिन के कार्यक्रम के लिए भी लाइसेंस लेना होगा। अगर यही पार्टी शादी ब्याह की है, तो 15 हजार रुपए और कोई इवेंट, डांस, संगीत वगैरह के प्रोग्राम में मेहमानों को पिलाना चाहते हैं, तो 30 हजार रुपए देकर एक दिन जमकर पिला सकते हैं।
राज्य सरकार के वाणिज्यककर (आबकारी विभाग) ने एफएल 5 क के लिए फीस तय की है। यह फीस मंगलवार 1 अप्रैल से शुरु हो रहे नए वित्तीय वर्ष से लागू हो गई है। दरअसल होता ये है कि किसी भी बार, रेस्टारेंट, शराबखाने में शराब पिलाने परोसने के लिए एक साल के लिए परमानेंट लायसेंस जारी किया जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी जगह ठिकाने पर अपने कार्यक्रम में आमंत्रित मेहमानों को पिलाना चाहता है तो उसे भी लायसेंस लेना होगा। इस काम के लिए एक दिन की फीस सरकार ने तय की है। यह एक दिन के लिए दिया जाना वाला लायसेंस एफएल 5 क के नाम से जाना जाता है। अगर कोई अपने निजी भवन (फार्म हाउस को छोड़कर) में आयोजित किसी निजी कार्यक्रम आयोजन में शराब परोसना चाहता है तो उसे 10 हजार रुपए में एक दिन का लायसेंस मिलेगा। इसी तरह किसी होटल, रेस्टारेंट, शादीघर, फार्म हाउस में एफएल 3 लायसेंसधारी के परिसर में कार्यक्रम रखता है तो इसके लिए 15 हजार रुपए में एक दिन का लायसेंस मिलेगा। अगर कोई इवेंट, कंसर्ट, लाइव कार्यक्रम संगीत, नृत्य, कार्यक्रम, नव वर्ष समारोह, क्रिकेट मैच आदि के कार्यक्रम में पिलाने के लिए 30 हजार रुपए में एक दिन का लायसेंस लेना होगा।
आबकारी राजस्व लक्ष्य 12 हजार 700 करोड़
छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शराब से मिलने वाले राजस्व के लक्ष्य में बढ़ोत्तरी की है। इस साल के लिए यह लक्ष्य 12 हजार 700 करोड़ रुपए रखा है। पिछले वित्तीय वर्ष में यही लक्ष्य 11 हजार करोड़ रुपए का था। विभाग ने इस लक्ष्य के विरुद्ध 10 हजार 120 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। खास बात ये है कि राज्य में इस साल शराब की 67 नई दुकानें खोलने की तैयारी भी है। राज्य की शराब दुकानों में इस साल से शराब के 67 नाए ब्रांड और बीयर के करीब 8 ब्रांड उतारे जा रहे हैं।
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