विशेष न्यायाधीश ने जमानत देने से इनकार करते हुए जानिए क्या कहा
मुंबई (khabargali) बॉलिवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। बुधवार को विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने आज आर्यन खान और अन्य को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, ''कोई आपराधिक इतिहास नहीं है लेकिन आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से यह पता चलता है कि वह अवैध ड्रग्स की गतिविधियों में लिप्त थे।'' ड्रग्स केस में इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आर्यन को रिहा करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब आर्यन का पता आर्थर रोड जेल ही है और पहचान कैदी नंबर-956 है। सेशंस कोर्ट से आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की बेल रिजेक्ट होने पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा- सत्यमेव जयते!
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा..
1. 'आर्यन केव्हाट्सएप चैट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वह नियमित रूप से मादक द्रव्य से जुड़ी गतिविधियों में काम कर रहा था. '
2. 'अज्ञात व्यक्तियों के साथ आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में 'बल्क क्वांटिटी-थोक मात्रा' और 'हार्ड ड्रग' का संदर्भ है.'
3. 'व्हाट्सएप चैट आदि के रूप में आपत्तिजनक सामग्री आर्यन खान की आपूर्तिकर्ताओं और नशीली दवा बेचने वालतों के साथ गठजोड़ को दर्शाती है.'
4. 'हालांकि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ये पता चलता है कि वो अवैध नशीली दवाओं की गतिविधियों में लिप्त था.'
5. 'कोर्ट ने शॉविक चक्रवर्ती के मामले पर भरोसा करते हुए कहा, हालांकि आर्यन खान से कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन वो 'बड़े नेटवर्क' का हिस्सा प्रतीत होता है. इस प्रकार, वे जब्त की गई दवाओं की पूरी मात्रा के लिए भी उत्तरदायी है.'
6. 'सभी तथ्य प्रथम दृष्टया दिखाते हैं कि आरोपी आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा ने एक-दूसरे के साथ साजिश में काम किया. ये पता चलता है कि सभी आरोपी एक ही धागे में जुड़े हुए हैं.'
आर्यन के वकील पहुंचे हाई कोर्ट
दूसरी ओर, सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान के वकीलों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। ऑर्डर कॉपी मिलते ही सतीश मानशिंदे और अमित देसाई की टीम ने हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ अर्जी दे दी है। बहुत संभव है कि इस पर अब गुरुवार को सुनवाई हो। जस्टिस नितिन साम्ब्रे की अदालत में गुरुवार को इस अर्जी को रखा जाएगा और वहीं यह तय होगा कि इस पर सुनवाई होनी है या नहीं।
हाई कोर्ट की याचिका में खुद को बताया निर्दोष
आर्यन खान ने अपनी जमानत याचिका में खुद को 'निर्दोष' बताया है। आर्यन ने अपनी याचिका में लिखा है कि उन्हें इस मामले में 'फंसाया' जा रहा है। सेशंस कोर्ट की ऑर्डर कॉपी में जस्टिस वीवी पाटिल ने यह लिखा है कि आर्यन एक प्रभावशाली शख्सियत हैं, ऐसे में वह जमानत पर रिहा होकर सबूतों और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लिहाजा हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में यह शपथ भी जोड़ी गई है कि आर्यन खान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही देश छोड़कर भागेंगे। एजेंसी ने आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट का हवाला दिया है ।
स्पेशल बैरक में रखा गया है आर्यन को
उधर, आर्थर रोड जेल में आर्यन खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें स्पेशल बैरक में रखा गया है और अधिकारियों की तैनाती की गई है। पिता शाहरुख खान ने आर्यन को मनी ऑर्डर से 4500 रुपये भेजे हैं। इसका इस्तेमाल आर्यन जेल की कैंटीन से खाना खरीदने के लिए कर सकते हैं। बीते हफ्ते आर्यन को जेल मैनुअल के हिसाब से मां गौरी खान और पिता शाहरुख से वीडियो कॉल पर 10 मिनट बात करने की भी मोहलत दी गई थी।
- Log in to post comments