बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू

Online application for unemployment allowance starts from tomorrow, Chhattisgarh, khabargali

जानें कैसे होगा आवेदन, कौन होगा पात्र

रायपुर (khabargali) मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में कल यानी एक अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू होने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बेरोजगारी भत्ते के लिए कौशल विकास ,तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग की ऑनलाइन पोर्टल (Official Website) http://cgemployment.gov.in/unemployment-allowance-scheme-0 पर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 2500 रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। 2 वर्ष पुराने पंजीयन वाले बेरोजगार युवा ही बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे और उन्हें नया पंजीयन व नवीनीकरण कराने की कोई आवश्­यकता भी नहीं है।ये सहायता राशि लाभार्थी को तब तक दी जाएगी जब तक उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल जाता है। सूत्रों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त का भुगतान पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर 21 मई को किया जा सकता है। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में वर्तमान में करीब 19 लाख पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार हैं। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है।

इस तरह करना होगा पंजीयन

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आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए वेबपोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में पते के रूप में उसी जनपद पंचायत या नगरीय निकाय का पता देना होगा, जहां से उसका छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है। ताकि उसे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए उसी पंचायत या निकाय क्षेत्र में बुलाया जा सके। विवाहित महिलाओं को अपने पति के निवास प्रमाण पत्र से संबंधित क्षेत्र के निवास का पता देना होगा।

सर्वप्रथम आवेदक को कौशल विकास ,तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग की Official Website http://cgemployment.gov.in/unemployment-allowance-scheme-0 पर जाना होगा । इस होम पेज पर आपको “सेवाएं” का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऊपर बताए गए ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको “ऑनलाइन पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना होगा । दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको Candidate Registration का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा ।यहाँ पर आपको स्टेट ,district and Exchange सेलेक्ट करना होगा । सभी जानकारी को सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करके आवेदन को जमा करना होगा । फॉर्म में आपको सभी जानकारी उपलब्ध कराकर सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा लॉगिन के लिए आपको अपना Username और Password डालकर लॉगिन पर क्लिक कर करना होगा ।इस तरह आप CG Berojgari Bhatta Scheme में आवेदन कर सकते है।

आवेदन की मूल प्रति के साथ होगा सत्यापन

 ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक को आवेदन का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर करना होगा और उसके साथ अन्य सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उसे सत्यापन तिथि को निर्धारित समय और स्थान पर आना अनिवार्य होगा। सत्यापन तिथि, स्थान और समय की जानकारी पोर्टल के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराई जाएगी। डैशबोर्ड पर ही पात्रता, अपात्रता, अपील पर लिए गए निर्णय व बेरोजगारी भत्ते के भुगतान की जानकारी मिलेगी।

आवेदन के बाद उसकी प्रक्रिया में लगेंगे 15 से 20 दिन

 प्रदेश शासन ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन से लेकर हितग्राही के भौतिक सत्यापन तक जो सिस्टम तैयार किया है, उसमें जांच प्रक्रिया में ही 15 से 20 दिनों का वक्त लग जाएगा। अप्रैल 2021 तक रोजगार दफ्तर में पंजीकृत बेरोजगार योजना के लिए पात्र होंगे। लेकिन इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य है। सरकार के पोर्टल में आवेदन और जांच प्रक्रिया के बाद ही उनको राशि मिलेगी।

ये होंगे पात्र

बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।

ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे

आवेदन का फार्म भरने के पहले वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, कक्षा दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र जिसमें जन्­मतिथि लिखी हो, कक्षा 12 वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें, क्­योंकि यह दस्­तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे।

सत्यापन के लिए क्लस्टर

 सभी आवेदकों को दस्­तावेजों के भौतिक सत्­यापन के लिए पहले से समय देकर बुलाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डों के समूह के क्­लस्­टर बनाए जाएंगे। इससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। कौन होगा अपात्र-* बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक के परिवार के एक से अधिक सदस्य यदि पात्रता की शर्ताें को पूरा करते हैं तो परिवार के एक ही सदस्य को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता उस सदस्य को स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी उम्र अधिक हो। उम्र समान होने की स्थिति में रोजगार कार्यालय में पहले पंजीयन करने वाले सदस्य को बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र किया जाएगा। उम्र और रोजगार पंजीयन की तिथि, दोनों समान होने की स्थिति में उस सदस्य को पात्र किया जाएगा जिसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक हो। आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था या स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या फिर ग्रुप डी को छोड़कर अन्य किसी भी श्रेणी की नौकरी में होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है, परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो वह योजना के लिए अपात्र हो जाएगा। पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही ऐसे पेंशनभोगी जो 10 हजार रूपए या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके परिवार के सदस्य भत्ते के लिए अपात्र होंगे। साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले परिवार के सदस्य, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टड एकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। *बेरोजगारी भत्ता का भुगतान-* बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर द्वारा प्रतिमाह 2500 रूपए का भुगतान सीधे हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। आवेदन करते समय आवेदक को अपने बचत बैंक खाते का खाता नंबर, आईएफएससी कोड की सही जानकारी देनी होगी। बैंक खाता में त्रुटि के कारण भुगतान नहीं हो पाने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

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