निलंबित IAS विश्नोई, सूर्यकांत समेत चारों को नहीं मिली जमानत

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न्यायिक रिमांड 6 दिसंबर तक बढ़ी,सुनील अग्रवाल की याचिका हुई खारिज

रायपुर (khabargali) मनी लांड्रिंग मामलें में जेल में बंद निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को फिर से अदालत ने जमानत नहीं दी।चारों की जमानत याचिका को फिर से कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। इसके साथ ही चारों को 6 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है।आपको बता दें कि, 12 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड के बाद निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को फिर से आज कोर्ट में पेश किया गया था।खनिज अधिकारी अवधेश बारीक को भी लाया गया था।

गौरतलब है कि 10 नवम्बर को आरोपियों ने मूल एफआईआर पर कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर राहत की मांग की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने कुछ खास राहत देने से इन्कार कर दिया। उसके बाद सभी चारो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उक्त रिमांड की अवधि आज खत्म हो गया था। इस बीच में समीर विश्नोई ने जमानत का आवेदन दिया जिसे अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। सुनील अग्रवाल की याचिका भी आज खारिज हो गई। मतलब अब अगली न्यायिक पेशी इन आरोपियों की 6 दिसंबर होगी।

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