परिवहन विभाग के तहत अधिरोपित लंबित कर, शास्ति एवं ब्याज में वाहन मालिकों को छूट

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छूट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 31 मार्च 2020 के परिवहन विभाग की प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020 दिनांक 28 मार्च 2020 में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर, शास्ति एवं ब्याज में पूर्णतः छूट हैं। इसके बाद 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर ने बताया कि मासिक कर देय वाहनों (यात्री वाहन) में यदि व्हील-बेस के कारण वाहन में कर, ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित है, तो कर एवं ब्याज देय होगा, किन्तु अधिरोपित शास्ति में एक मुश्त निपटान की निर्धारित अवधि 31 मार्च 2021 तक पूर्णतः छूट दी जाएगी। एक मुश्त निपटान व्यवस्था के माध्यम से बकाया जमा कर छूट का लाभ वाहन स्वामियों को दिया जा रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि वे छूट का लाभ प्राप्त करें। छूट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 तक निर्धारित किया गया है।

 वेब पोर्टल के माध्यम से वाहन के बकाया कर का भुगतान किया जा सकता है

परिवहन विभाग के वेब पोर्टल डब्लू डब्लू डाॅट परिवहन डाॅट जीओवी डाॅट इन ( www.parivahan.gov.in ) पर वाहन स्वामियों द्वारा वाहन के बकाया कर का भुगतान किया जा सकता है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रायपुर ने बताया कि वाहन का कर जमा किये जाने हेतु कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उल्लेखनीय हैं कि छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के प्रथम अनुसूची में वर्णित दरों से छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम 1991 में विद्यमान प्रावधान के तहत निर्धारित समयावधि में वाहनों पर अधिरोपित त्रैमासिक कर का भुगतान किया जाना होता है।

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