शास्ति एवं ब्याज

छूट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च

रायपुर (khabargali) छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) 31 मार्च 2020 के परिवहन विभाग की प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ 5-10/आठ-परि./2020 दिनांक 28 मार्च 2020 में 31 मार्च 2013 तक वाहन में अधिरोपित लंबित कर, शास्ति एवं ब्याज में पूर्णतः छूट हैं। इसके बाद 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक अधिरोपित लंबित शास्ति की राशि में पूर्णतः छूट दी गई है।